नई दिल्ली, 15 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में गोली चलाने वाले पुलिस के जवानों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशंस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 23 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तब तक गोली चलाने के आरोपित पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है ।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील राजदीपा बेहुरा ने कोर्ट से कहा कि हम कोर्ट सो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि जब तक न्यायिक जांच पूरी न हो जाए तक गोली चलाने के आरोपित पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाए।
तीस हजारी कोर्ट में वकील पर गोली चलाने के आरोपित एएसआई पवन कुमार और एक अन्य पुलिसकर्मी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
दिल्ली के हड़ताली वकील पवन कुमार को गिरफ्तार करने की लगातार मांग कर रहे हैं। दो नवम्बर को तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में गोली से घायल वकीलों की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पवन कुमार को निलंबित कर दिया गया है।