नई दिल्ली, 04 मार्च (हि.स.)। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 09 अप्रैल, 2018 को हुई उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार दिया है।डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने इसी मामले के चार आरोपितों को बरी कर दिया है। दोषियों की सजा पर 12 मार्च को अदालत सुनवाई करेगी।
चार जून, 2017 को पीड़िता ने कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़ित के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। उन्हें जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटे बाद जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।
तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसम्बर,2019 को सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।