5 अक्टूबर तक स्थगित कुलभूषण जाधव मामले में सुनवाई

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इस्लामाबाद, 16 जून (हि.स.)। पाकिस्तान की अदालत ने कुलभूषण जाधव के वकील नियुक्त करने से संबंधित सरकार की याचिका पर सुनवाई को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) खालिद जावेद खान के अनुरोध पर जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की सरकार की याचिका पर को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया है। इसके अलावा भारतीय उच्चायोग के वकील को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के सामने पेश होने का नोटिस भी जारी किया गया है।

इससे पहले 7 मई को हुई सुनवाई में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की वृहद पीठ ने भारत को जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए 15 जून तक एक और अवसर दिया था। न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह, न्यायमूर्ति आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब इस पीठ में शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, कुलभूषण जाधव (50) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी।

 


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