टैक्स बार एसोसिएशन गुवाहाटी ने नई आयकर पोर्टल प्रणाली को दी चुनौती
गुवाहाटी, 20 सितम्बर (हि.स.)। टैक्स बार एसोसिएशन, गुवाहाटी ने गौहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में प्रतिवादी अधिकारियों से नई आयकर पोर्टल प्रणाली (आयकर पोर्टल 2.0) के काम न करने के कारण पुराने आयकर पोर्टल को तुरंत बहाल करने का निर्देश देने की मांग की है। सच्चे करदाता जो देय करों का भुगतान करने और रिटर्न जमा करने में रुचि रखते हैं, वे करों का भुगतान करने और रिटर्न और अन्य फॉर्म जमा करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। उक्त रिट याचिका पर सोमवार को गौहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायमूर्ति एएम बुजरबरुवा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आयी।
टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अशोक सराफ ने मामले की पैरवी की तथा न्यायालय के समक्ष यह निवेदित किया कि करदाता और अन्य पेशेवर गलत नियोजित आयकर पोर्टल प्रणाली के शिकार हो गए हैं, जिसे उचित परीक्षण के बिना लॉन्च किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि पोर्टल प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ी है और उक्त पोर्टल प्रणाली काम नहीं कर रही है।
डॉ. सराफ ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि समय-समय पर पोर्टल प्रणाली में उक्त तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और लेखा परीक्षा की विभिन्न रिपोर्टें को दाखिल करने की समय सीमा के संबंध में अंतिम विस्तार अधिसूचना गत 09 सितम्बर के तहत बढ़ा दिया गया है। उन्होंने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि तारीखों के इस तरह के विस्तार से करदाता के कर का भुगतान करने और अपनी इच्छा के दिन रिटर्न जमा करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है और किसी को करों का भुगतान करने और दोषपूर्ण पोर्टल प्रणाली जो गड़बड़ियों से भरा हुआ है, पर रिटर्न जमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और पाया कि एक निर्धारिती को कर का भुगतान करने और जिस दिन वह चाहता है उस दिन रिटर्न जमा करने की अनुमति नहीं देना मनमाना है और आयकर विभाग को निर्धारिती के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए एक उचित कामकाजी पोर्टल प्रणाली प्रदान करना होगा। न्यायालय ने आयकर विभाग के वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए सात दिनों का समय दिया कि वे कैसे एक गड़बड़ मुक्त पोर्टल प्रणाली या अन्य प्रणाली प्राप्त करने जा रहे हैं ताकि, एक निर्धारिती अधिनियम के तहत दायित्वों का पालन कर सके। सात दिन पूरे होने के बाद मामला फिर से सामने आएगा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए गोपाल सिंघानिया ने कहा कि तीन महीने से अधिक समय से एसोसिएशन के सदस्यों को नए आयकर पोर्टल में तकनीकी खराबी और अन्य खराबी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुराने पोर्टल को बहाल करने के लिए किए गए अनुरोधों का आयकर विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए एसोसिएशन ने राहत पाने के लिए यह रिट याचिका दायर की।