नई दिल्ली, 10 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को दोबारा टाटा संस का एक्ज़ीक्यूटिव चेयरमैन बनाने के एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साइरस मिस्त्री, शापूरजी पलोंजी और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
एनसीएलएटी ने टाटा संस बोर्ड के 2016 के उस फैसले को निरस्त कर दिया था, जिसमें साइरस मिस्त्री को एक्ज़ीक्यूटिव चेयरमैन के पद से हटा दिया गया था। साइरस मिस्त्री के हटने के बाद रतन टाटा अंतरिम चेयरमैन बने थे। कोर्ट ने टाटा समूह को निर्देश दिया कि वो इस मामले के लंबित होने तक शापूरजी समूह के खिलाफ कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। शापूरजी समूह का टाटा समूह में करीब एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है।