नई दिल्ली, 02 जनवरी (हि.स.)। टाटा सन्स ने गुरुवार को साइरस मिस्त्री को समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। गौरतलब है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (एनसीएलएटी) ने मिस्त्री के हटाने को 18 दिसम्बर को अवैध ठहरा दिया था और उन्हें इस पद पर फिर से बहाल करने का आदेश दिया था।
टाटा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनसीएलएटी के गत 18 दिसम्बर के फैसले को चुनौती देते हुए हइस पर रोक लगाने की मांग की है। उन्लेखनीय है कि ट्रिब्यूनल ने एन. चंद्रशेखरन को कार्यकारी चेयरमैन बनाने के टाटा प्रबंधन के निर्णय को अवैध ठहराते हुए फिर से टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर बहाल करने का आदेश दिया था। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा था कि साइरस मिस्त्री को फिर से टाटा सन्स का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाए।
याचिका में टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट से अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को खारिज करने या रद्द करने की मांग की है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना था कि टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा की साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कार्रवाई उत्पीड़नकारी थी। एनसीएलएटी ने फैसल में ये कहा था कि बहाली का आदेश 4 हफ्ते बाद प्रभावी होगा। ताकि, टाटा सन्स इस अवधि में चाहे तो निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकती है। इस बीच एनसीएलटी ने मिस्त्री मामले में कंपनी पंजीयक की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है।