लॉकडाउन में पूरा वेतन देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा हलफनामा

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नई दिल्ली, 12 जून (हि.स.)। लॉकडाउन में पूरा वेतन देने की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो अधिसूचना की वैधता पर हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट ने कहा कि अभी किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो। कोर्ट ने पिछले 4 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर अब अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगी।
कोर्ट ने उद्योग और मज़दूर संगठनों को समाधान की कोशिश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें समाधान निकालने में मदद करें। कोर्ट ने कहा कि अगर 54 दिन की अवधि के वेतन पर सहमति न बने तो श्रम विभाग की मदद लें। 4 जून को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यू-टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कर्मचारियों के काम वाली जगह छोड़कर गृहराज्यों की ओर पलायन को रोकने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी लेकिन अंततः ये मामला कर्मचारियों और कंपनी के बीच का है और सरकार इसमे दखल नहीं देगी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि ये कर्मचारियों और कंपनी के बीच का मामला है। जस्टिस एमआर शाह ने कहा था कि वे केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 मार्च के नोटिफिकेशन को चुनौती दे रहे हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि नेशनल एक्जीक्युटिव कमेटी इस नीति के लिए जिम्मेदार है। जस्टिस भूषण ने कहा कि सरकारी प्राधिकार ही दिशा-निर्देश जारी करती है। अटार्नी जनरल ने कहा कि लोग करोड़ों की संख्या में पलायन कर रहे थे। वे चाहते थे कि उद्योग चले। ये नोटिफिकेशन मजदूरों को रोकने के लिए किया गया था। इसमें लोगों की भी सुरक्षा का सवाल था लेकिन वेतन देने का मामला कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच का है।

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