नई दिल्ली, 13 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षा के लिए उम्र-सीमा में छूट देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार से पूछा कि जब पांच वर्षों में परीक्षा नहीं हुई तो क्या कट ऑफ डेट में वन टाइम छूट दे सकते हैं? जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए 21 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
दरअसल, जेपीएससी की कट ऑफ डेट मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दायर याचिका में कहा गया है कि आयोग की परीक्षा हर साल होनी चाहिए लेकिन जेपीएससी ने ऐसा नहीं किया। छठी जेपीएससी के लिए निकाले गए विज्ञापन में उम्र के निर्धारण के लिए वर्ष 2011 रखा गया था। हालांकि इसके बाद सातवीं, आठवीं और नौवीं के लिए कट ऑफ डेट का वर्ष 2016 कर दिया गया। इस कारण सैकड़ों अभ्यर्थी जेपीएससी की इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे।
उल्लेखनीय है कि 19 सितंबर को एक साथ सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं जेपीएससी की संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। याचिका रीना कुमारी और अमित कुमार ने दायर की है।