सिख विरोधी दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को नहीं दी जमानत

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नई दिल्ली, 13 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अभी जमानत देने से इनकार कर दिया है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिट जनरल तुषार मेहता ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह नरसंहार का मामला है। सज्जन दंगाइयों की भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि एम्स की रिपोर्ट देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें हॉस्पिटल भेजना ज़रूरी हो। इसलिए जुलाई में सुनवाई करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसम्बर 2018 को सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था। सज्जन कुमार ने 31 दिसम्बर,2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

 


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