सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर नहीं लगाई रोक
नई दिल्ली, 30 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अभी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी इस अर्जी पर तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है। वैसे भी कोरोना महामारी के बीच अभी कोई कुछ नहीं करने जा रहा है।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संसद बनाया जा रहा है, इसमें परेशानी की क्या बात है। याचिका राजीव सूरी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पिछले 20 मार्च को एक नोटिफिकेशन के जरिए सेंट्रल विस्टा के प्लान को हरी झंडी दी गई। याचिका में कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा को नोटिफाई करने का आदेश बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किया गया है। दिसंबर 2019 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बीस हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के लैंड यूज बदलने पर एक नोटिस के जरिये आपत्तियां मंगाई थी। इस नोटिफिकेशन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
याचिका में कहा गया है कि ये नोटिफिकेशन दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट की धारा-11ए के तहत गैरकानूनी है। डीडीए को इसे नोटिफाई करने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया था कि यह नोटिफिकेशन दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करता है।