नई दिल्ली, 01 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए कोविड प्रोटोकॉल के पूरी तरह से पालन करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना पूरी होने तक इलाके में कर्फ्यू लगाया जाए। आम लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए। उम्मीदवारों का कोरोना टेस्ट किया जाए। जवाबदेह अधिकारियों के नाम अधिसूचित किए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई बातों पर गौर किया है। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल की ज़रूरत नहीं समझते हैं। जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया, उसका पूरी तरह पालन हो। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो। कोई विजय रैली न निकाली जाए।
याचिका सचिन यादव ने दायर की थी। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य में पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में स्थिति नियंत्रण में होने तक चुनाव कार्य रोके जाएं।