सुप्रीम आदेश सभी कैदियों को 90 दिनों तक रिहा करने का
नई दिल्ली, 08 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए उन सभी कैदियों को जिन्हें पिछले साल रिहा होने के बाद दोबारा जेल में डाला गया था उन्हें अगले 90 दिनों तक के पेरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया है। कोर्ट ने जेलों में कैदियों की भीड़ को कम करने के लिए सभी राज्यों में गठित हाई पावर्ड कमेटियों को निर्देश दिया कि वे कैदियों को अंतरिम तौर पर रिहा करने पर विचार करें।
कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटियों को निर्देश दिया कि वे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दिशानिर्देशों के मुताबिक नए कैदियों की रिहाई पर भी विचार करें। कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में अभी तक हाई पावर्ड कमेटी नहीं बनी है वो तत्काल हाई पावर्ड कमेटी का गठन करें।
कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे गिरफ्तारी करते समय पूरी प्रक्रियाओं का पालन करें और अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार के फैसले का पालन करें। बता दें कि 23 मार्च 2020 को जब कोरोना का खतरा देश में शुरु हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों की भीड़ को कम करने पर विचार करने के लिए सभी राज्यों को हाई पावर्ड कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया था। राज्यों में हाई पावर्ड कमेटियों की अनुशंसा पर जेलों से कैदियों को पेरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। जब कोरोना का संक्रमण कम हो गया तो फिर इन कैदियों को दोबारा जेल में डाल दिया गया।