नई दिल्ली, 24 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को निजी पेशी से छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एमिकस क्यूरी को कहा कि सहारा से संबंधित सभी अर्जियों को एक साथ संलग्न कर कोर्ट को दें और सभी अर्जियों पर एक साथ ही सुनवाई होगी।
सुब्रत राय ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी पुलिस सुरक्षा हटाने की मांग की। कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सुब्रत राय की इस मांग का सेबी ने विरोध करते हुए कहा कि सुब्रत राय अंतरिम जमानत पर हैं। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वह कोर्ट में पेश होते रहें और लोगों के पैसे चुकाते रहें। दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सहारा अपने प्राइवेट गार्ड इस्तेमाल करते हैं और पुलिस को नजरअंदाज करते हैं । उसके बाद कोर्ट ने सुब्रत राय की पुलिस सुरक्षा हटाने की मांग खारिज कर दी।