लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के अनुसार जरूरी सामानों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें राज्यः गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, 13 अप्रैल (हि.स.)। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान अंतरराज्यीय सामान, ट्रकों, कामगारों और गोदामों की सुचारू रूप से आवाजाही सुनिश्चित कराने के लिए राज्यों को निर्देश दिया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट भी किया है कि इसके लिए लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों को उनकी मूल भावना के अनुसार लागू किया जाए।
गृह मंत्रालय ने इससे पहले देश भर में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को होने वाली कठिनाइयों को रोकने के लिए इन दिशा-निर्देशों के बाद स्पष्टीकरण भी जारी किए गए थे। बावजूद इसके अब मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अंतर एवं अंतरराज्यीय माल, ट्रकों, श्रमिकों और गोदामाों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों को इस पत्र और उसकी भावना के अनुसार लागू करें। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि देश के कुछ हिस्सों में पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों और स्पष्टीकरणों को अक्षरशः एवं मूल भावना में लागू नहीं किया जा रहा है।
इसके तहत यह पाया गया कि जरूरी और गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को रोका जा रहा है, आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों के संचालन के लिए जरूरी श्रमिकों और अन्य छूट प्राप्त श्रेणियों को उनकी आवाजाही के लिए पास नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा सामानों के साथ ही लोगों की आवाजाही को बाधित किया जा रहा है क्योंकि एक राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पास को दूसरे राज्य के अधिकारियों द्वारा माना नहीं जा रहा है और कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के संचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से मंजूर की गई गतिविधियों पर इस तरह के प्रतिबंधों से आवश्यक वस्तुओं की कमी होने की संभावना बनती है। कार्यान्वयन के स्तर पर स्पष्टता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने दोहराया है कि निम्नलिखित दिशानिर्देशों को विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा सख्ती से देखा जाना चाहिए कि अगर चालक के पास वैध लाइसेंस है तो एक ड्राइवर और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ सभी ट्रकों एवं अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य के अंदर और एक-दूसरे राज्य में आवाजाही की अनुमति है। यह माल की प्रकृति चाहे वह जरूरी है अथवा नहीं के बावजूद होगा। इसके अलावा किसी और परमिट या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
वहीं खाली ट्रकों को सामान लाने या डिलीवरी पूरी करने के बाद लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए, खाली ट्रकों को रोकने का कोई कारण नहीं है, बशर्ते उनके पास वैध दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और रोड परमिट आदि हो। स्थानीय अधिकारियों को ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों की उनके निवास से ट्रकों के स्थान तक आवाजाही की तत्पर सुविधा प्रदान करनी चाहिए। रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और सीमा शुल्क अधिकारियों को अपने कर्मचारियों और संविदा श्रमिकों को पास जारी करने के लिए पहले से ही अधिकृत किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को कंपनियों द्वारा दिए गए मुख्तारनामे के आधार पर शीघ्रता से पास जारी करने की सलाह दी जाती है। राज्य या केंद्र शासित राज्यों की सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि ये पास उनके राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के भीतर और दूसरे राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन के लिए मान्य हों।
गेहूं के आटे, दालों और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगी एमएसएमई को बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। गोदामों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। माल की प्रकृति भले ही जरूरी हो अथवा नहीं, उनके ट्रकों की निर्बाध आवाजाही की अनुमित दी जानी चाहिए। कंपनियों के गोदामों को भी संचालन की अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें आगे यह भी निर्देशित किया गया है कि ये शर्तें भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार रोकथाम, क्वारंटाइन और निगरानी उपायों (हॉटस्पॉट्स) की आवश्यकता वाले उन क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों पर लागू होंगी, जिनमें राज्य सरकारों अथवा स्थानीय अधिकारियों ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं।
केंद्र द्वारा भेजे गए संचार में इस बात पर फिर से जोर दिया गया है कि व्यक्तियों एवं वाहनों के आवागमन में उपरोक्त स्वच्छता एवं सामाजिक दूरियों के मानदंडों का सख्ती से पालन करना होगा । सभी राज्यों से जिला अधिकारियों और क्षेत्रीय एजेंसियों को उपरोक्त निर्देशों के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर कोई अस्पष्टता न हो और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिन गतिविधियों की अनुमति दी है, वे बिना किसी बाधा के चलें।