बीमा कंपनियां ‘कोरोना कवच’ 10 जुलाई तक करें पेश: इरडा

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नई दिल्‍ली, 28 जून (हि.स.)। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक छोटी अवधि वाली मानक कोविड चिकित्सा बीमा पालिसी या कोविड कवच बीमा पेश करने को कहा है। बीमा नियामक ने देश में कोविड-19 की महामारी के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच ये बात कही है।

बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने रविवार को इस बारे में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि ये बीमा पालिसी साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने की रखी जा सकती है। नियामक ने कहा कि मानक कोविड बीमा पालिसी 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये तक के बीच हो सकती है।

नियामक ने कहा कि इस तरह के उत्पादों के नाम ‘कोरोना कवच बीमा’ होने चाहिए। इसके बाद कंपनियां अपना नाम जोड़ सकती हैं। दिशानिर्देशों में कहा गया कि इन बीमा उत्पादों के लिए एकल प्रीमियम भुगतान करना होगा। वहीं, इनके प्रीमियम पूरे देश में एक समान होने चाहिए। क्षेत्र या भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इन बीमा उत्पादों के लिए अलग अलग प्रीमियम नहीं हो सकते हैं।

इरडा ने कहा कि इन बीमा उत्पादों में कोविड के इलाज के साथ ही किसी अन्य पुरानी अथवा नई बीमारी के इलाज का खर्च भी शामिल होना चाहिए। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने, घर पर ही इलाज कराने, आयुष से उपचार करने और अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों को कवर मिलेगा। इसके साथ ही नियामक ने कहा कि सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां ये सुनिश्चित करें कि इस तरह के उत्पाद 10 जुलाई, 2020 से पहले उपलब्ध हो जाएं।

 


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