जौहर यूनिवर्सिटी में 13.842 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की जांच एसआईटी को मिली

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सपा सांसद आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर हैं। यूनिवर्सिटी की चाहरदीवारी में किसानों की जमीन है।



रामपुर, 29 जुलाई (हि.स.)। रामपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) से सांसद आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर 13.842 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति के मामले की जांच जिला प्रशासन की संस्तुति पर शासन ने एसआईटी को सौंप दी है।
सपा सांसद आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर हैं। यूनिवर्सिटी की चाहरदीवारी में किसानों की जमीन है। आजम खान पर अब तक रामपुर में 27 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब तक हुई जांच की रिपोर्ट का कहा गया है कि विश्वविद्यालय की आधी से अधिक जमीन फर्जीवाड़े, कब्जे और मिलीभगत से हासिल की गई है। रिपोर्ट की मानें तो नगर पालिका परिषद भी 13.0842 शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने के फर्जीवाड़े में शामिल थी। इसके अलावा किसानों ने भी जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में उपजिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी के न्यायालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनधिकृत कब्जा हटाने का आदेश दिया था। एसडीएम सदर ने क्षतिपूर्ति के रूप में आजम खान पर तीन करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने आदेश दिया था कि कब्जा मुक्त होने तक नौ लाख दस हज़ार रुपये प्रतिमाह की दर से 15 दिन के अंदर मुक़दमे के वादी लोक निर्माण विभाग में जमा कराये।

 


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