सिक्किम: अब वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने वाले भी कर सकेंगे आवागमन
गंगटोक, 27 सितंबर (हि.स.)। सिक्किम राज्य में प्रवेश के लिए आज सोमवार से नए नियम लागू हो रहे हैं। अभी तक सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा क्षेत्र स्थित रंगपो और मल्ली चेकपोस्टों में लोगों को पहले आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दो खुराक संबंधी रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही थी। लेकिन, अब चेकपोस्टों पर ऐसे नियमों का पालन नहीं करना पडे़गा। ये नए नियम आज 27 सितंबर से आगामी 4 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।
राज्य सरकार के गृह विभाग ने बीते 24 सितंबर को नया कोविड-19 नियंत्रण आदेश जारी किया था लेकिन यह आज से लागू किया गया है। नए आदेश के अनुसार उन सभी व्यक्तियों को, जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है या जिनकी आरटी पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव है, उन्हें राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अब राज्य में किसी भी चेकपोस्ट पर चेकिंग नहीं होगी और चेकपोस्ट पर खुला आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी।
सिक्किम राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटकों के लिए उपरोक्त आवश्यकताओं को संबंधित होटलों द्वारा सत्यापित किया जाएगा जहां वे रह रहे हैं और इस प्रक्रिया की निगरानी पर्यटन विभाग द्वारा की जाएगी। मजदूरों के मामले में, संबंधित ठेकेदार इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के मामले में श्रम विभाग अनिवार्य पंजीकरण करते हुए नमूना जांच करेगा। चेकपोस्ट के माध्यम से राज्य से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
जहां तक कारखानों और दवा कंपनियों का सवाल है, उत्पादन इकाइयों को 100 प्रतिशत जनशक्ति के साथ काम करने की अनुमति होगी। प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि हर कोई कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सभी को कड़ाई से पालन करना होगा।
सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य सकेंगे। शनिवार को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के कार्यालय केंद्र के निर्देशों के अनुसार कार्य करना जारी रखेंगे।
सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद और धार्मिक सभा सामान्य क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति में आयोजित की जा सकती है। इसी प्रकार विवाह, सामाजिक या राजनीतिक कार्यों और समारोहों के लिए पूर्व अनुमति से स्थल की बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति होगी। इसी तरह स्टेडियम की क्षमता के 50 फीसदी तक खेल गतिविधियों की अनुमति दी गई है।