डिफॉल्टर्स की संपत्तियों और अकाउंट का ब्योरा बैंकों से शेयर करे आयकर विभाग: सीबीडीटी

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हाल ही में देश के कई बड़े बैंकों में धोखाधड़ी के मामले में सामने आए हैं। इनमें भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी शामिल है।



नई दिल्ली, 27 जून (हि.स.)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कदम उठाया है। सीबीडीटी ने आयकर विभाग को डिफॉल्टर्स की संपत्तियों और अकाउंट का ब्यौरा बैंकों को देने का निर्देश दिया है, ताकि उनसे पैसों की वसूली की जा सके। दरअसल में सार्वजनिक क्षेत्र  के बैंकों ने इस बारे में सीबीडीटी से आग्रह किया था।  सीबीडीटी द्वारा उठाए गए इस कदम  का मकसद जनता के पैसों की वसूली करना है।
इस फैसले से कर्ज वसूली में मिलेगी मदद 
सीबीडीटी का मानना है कि कर्ज नहीं चुकाने वालों की संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साझा किया जाना चाहिए। ताकि वे उनसे कर्ज की वसूली कर सकें। सीबीडीटी के आदेश में कहा गया है कि संपत्तियों के ब्योरे के अलावा, बैंक अकाउंट, डिफॉल्टरों के अन्य कर्जदारों के ब्योरा को भी साझा किया जाना चाहिए। यह जनहित में होगा, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कर्ज वसूली में सहायता मिल सकती है।
आयकर विभाग से बैंक लेंगे एनओसी 
बोर्ड के आदेश में का गया है कि आयकर अधिकारियों द्वारा ऐसी सूचनाओं को साझा किए जाने से पहले कर्ज नहीं चुकाने वालों के बकाया टैक्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही डिफॉल्टर्स की चल या अचल संपत्ति की बिक्री से प्राप्त अधिशेष राशि के उपयोग करने से पहले आयकर अधिकारी से बैंक को  अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा।
हाल ही में देश के कई बड़े बैंकों में धोखाधड़ी के मामले में सामने आए हैं। इनमें भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी शामिल है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया गया 13,700 करोड़ रुपए का घोटाला और शराब कारोबारी विजय माल्या का मामला भी शामिल है।

 


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