गुजरात : कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को झटका, राज्य से बाहर जाने की नहीं मिली अनुमति
अहमदाबाद, 30 जुलाई (हि.स.)। अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने हार्दिक पटेल को राज्य से बाहर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हार्दिक पटेल पर स्थानीय कोर्ट में देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है।
दरअसल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीजे गनात्रा ने हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह के मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने और कार्यवाही में देरी के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके बाद पटेल को वीरमगाम से गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जेल से बाहर आने पर हार्दिक पटेल ने 2017 के चुनावों में बिना अनुमति के रैली को संबोधित किया। इस पर उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
हार्दिक पटेल ने स्थानीय सेसन कोर्ट में राज्य से बाहर जाने की अनुमति मांगी थी लेकिन कोर्ट ने अनुमति देने से इंकार कर दिया।