नई दिल्ली, 05 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीपीएम के जम्मू-कश्मीर से पूर्व विधायक युसूफ तारिगामी का बेहतर इलाज कराने के लिए दिल्ली के एम्स लाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने तारिगामी के साथ उनके परिजनों को भी दिल्ली लाने की अनुमति दी है। येचुरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तारिगामी से मिलने जम्मू-कश्मीर गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को चेन्नई से श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात करने की इजाजत दी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इल्तिजा को श्रीनगर में कहीं आने-जाने के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। 370 हटाने के बाद से लगी पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आदेश देने से इनकार किया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई अखबार छप रहे हैं लेकिन अनुराधा भसीन ने खुद अखबार नहीं छापने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे छूट दी जा रही है। कश्मीर घाटी के 80 फीसदी लैंडलाइन काम करना शुरु कर चुके हैं। मेहता ने कहा कि ये कहना गलत है कि घाटी में बीमारों को अस्पताल जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि करीब 7 लाख लोग ओपीडी में इलाज करवा चुके हैं। घाटी में करीब 4 हजार बड़ी सर्जरी की गई है और 40 हजार माइनर सर्जरी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर वह विस्तृत सुनवाई 16 सितंबर को करेगा।
पिछले 28 अगस्त को कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इस मामले पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में 5 जजों की संविधान बेंच सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर में मीडिया पर लगी पाबंदी पर भी कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
कोर्ट ने कानून के छात्र मोहम्मद अलीम सैयद को उसके माता-पिता से मिलने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने अनंतनाग में उसके माता-पिता से मिलने की इजाजत देते हुए सरकार को अलीम सैयद की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।