मुकुल राय की सदस्यता पर जल्द फैसला लें विधानसभा अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 22 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी से मुकुल राय की विधानसभा सदस्यता रद्द करने पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते के लिए टालते हुए अनुरोध किया कि स्पीकर तब तक फैसला ले लें।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिमान बनर्जी को मुकुल राय की अयोग्यता से संबंधित सभी दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को बिमान बनर्जी ने चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल के भाजपा के विधायक अंबिका राय और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने 17 जून को विधानसभा अध्यक्ष को मुकुल राय को इस आधार पर अयोग्य करार देने की मांग की थी कि वे भाजपा के टिकट से चुनाव जीते और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। मुकुल राय को लोकलेखा समिति का चेयरमैन भी बनाया गया है।