नई दिल्ली, 13 सितम्बर (हि.स.)। फेसबुक प्रोफाइल को आधार से लिंक करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या केंद्र सरकार इसे लेकर कोई नियम बना रही है। सरकार का जवाब आने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इसे लेकर अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए या नहीं।
पिछले 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और तीन राज्यों को नोटिस जारी किया था। फेसबुक ने याचिका दायर कर कहा है कि मद्रास, बांबे और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमों में अलग फैसले आने से दिक्कत हो सकती है ।
फेसबुक का कहना है कि मद्रास, बॉम्बे और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे केस में अलग फैसले आने से दुविधा भरी स्थिति हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सब पर एक साथ सुनवाई करे। याचिका में कहा गया है कि याचिकाओं में केंद्रीय कानूनों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आधार एक्ट की व्याख्या होने की दरकार है, इसलिए उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए।
दरअसल कई हाईकोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें मांग की गई है कि फेसबुक अकाउंट को आधार से लिंक किया जाए ताकि फर्जी अकाउंट से गलत पोस्ट पर लगाम लगाई जा सके।