सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के नोटिफिकेशन को किया निरस्त

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फैक्ट्रियों को मजदूरों से बिना पैसे के ओवरटाइम कराने की दी थी छूट



नई दिल्ली, 01 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया है जिसमें फैक्ट्रियों और कारखानों को मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने और ओवरटाइम का पैसा नहीं देने की छूट का प्रावधान किया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोरोना महामारी को किसी मजदूर का पूरा वेतन देने और उसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार छीनने का कारण नहीं बनाया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार कोरोना महामारी की वजह से मजदूरों का वैधानिक हक नहीं छीन सकती है। कोर्ट ने कहा था कोरोना महामारी कोई आंतरिक आपातकाल या देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उसे पता है कि लॉकडाउन की वजह से उद्योग संचालकों की वित्तीय स्थिति खराब हुई है और उन्हें कठिनाई हो रही है लेकिन वित्तीय सुस्ती का ठीकरा मजदूरों पर नहीं फोड़ा जा सकता है। याचिका गुजरात मजदूर महासभा ने दायर की थी।

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