पीजी मेडिकल में मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

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मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए पिछले 20 मई को महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश लाया था। उसके बाद 21 मई को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका दायर की है।



नई दिल्ली, 17 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजो में प्रवेश में 16 फ़ीसदी मराठा आरक्षण लागू करने के राज्य सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले पर 24 जुलाई को सुनवाई करेगा।

उल्लेखनीय है कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए पिछले 20 मई को महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश लाया था। उसके बाद 21 मई को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका दायर की है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि मराठा आरक्षण के मामले पर जब भी सुनवाई हो उनका पक्ष सुना जाए।

 


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