गुजरात राज्यसभा चुनाव : निर्वाचन आयोग को नोटिस, 24 जून तक देना होगा जवाब

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अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा सदस्य बनने से खाली हुई इन सीटों पर पांच जुलाई को अलग-अलग चुनाव होने है। ऐसी सूरत में भाजपा को दोनों सीटों पर जीत मिल जाएगी।



नई दिल्ली, 17 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव कराने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वो 24 जून तक जवाब दाखिल करें। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जून को होगी। याचिका गुजरात के कांग्रेस विधायक परेश भाई धनानी ने दायर की है।

अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा सदस्य बनने से खाली हुई इन सीटों पर पांच जुलाई को अलग-अलग चुनाव होने है। ऐसी सूरत में भाजपा को दोनों सीटों पर जीत मिल जाएगी।

निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के मुताबिक अमित शाह को लोकसभा चुनाव जीतने का प्रमाणपत्र 23 मई को मिला था, जबकि स्मृति इरानी को 24 मई को मिला। इससे दोनों के चुनाव में एक दिन का अंतर हो गया। इसी को आधार बनाते हुए निर्वाचन आयोग ने राज्य की दोनों सीटों को अलग-अलग माना है, लेकिन चुनाव एक ही दिन होंगे।

ऐसा होने से गुजरात की दोनों सीटों पर भाजपा को जीत मिल जाएगी क्योंकि वहां प्रथम वरीयता वोट नए सिरे से तय होंगे लेकिन एक साथ चुनाव होते तो कांग्रेस को एक सीट मिल जाती। संख्या बल के हिसाब से गुजरात में राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 61 वोट चाहिए।


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