नई दिल्ली, 16 सितम्बर (हि.स.)। एमडीएमके प्रमुख वाइको की ओर से दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 सितम्बर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सीताराम येचुरी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पार्टी के नेता यूसुफ तारिगामी को जम्मू कश्मीर लौटने की इजाजत तो दे दी लेकिन वहां उन्हें जम्मू-कश्मीर में बिना किसी रोक के घूमने या फिर सुरक्षा मुहैया कराने पर कोई आदेश देने से इनकार किया।
वाइको की याचिका में कहा गया है कि फारूक अब्दुल्ला उनके निमंत्रण पर 15 सितम्बर को चेन्नई में पूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुरई के जयंती समारोह में शामिल होने वाले थे। लेकिन अब हिरासत में रहने की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।
पिछले 6 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए सीपीएम के जम्मू-कश्मीर से पूर्व विधायक युसूफ तारिगामी का बेहतर इलाज कराने के लिए दिल्ली के एम्स लाने की अनुमति दी थी।
कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को चेन्नई से श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात करने की इजाजत दी थी। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि इल्तिजा को श्रीनगर में कहीं आने-जाने के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी।
कश्मीर में लैंडलाइन, मोबाइल, इंटरनेट बहाल करने, पत्रकारों को आने-जाने पर रोक-टोक न करने की मांग वाली अखबार कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कश्मीर के हालात की पूरी स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कश्मीर के हालात पर दो हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करें। सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल ने कहा था कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और पत्थरबाजों को मदद करने के लिए पाकिस्तानी उच्चायोग के जरिये धन मुहैया कराया जा रहा है। अटार्नी जनरल ने कहा कि जहूर वताली समेत कई लोगों के जरिये आतंकियों को पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। अटार्नी जनरल ने कोर्ट को बताया था कि कश्मीर में स्थितियां बदल रही हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होंगे वैसे ही तमाम प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे।