डीपी यादव की जमानत याचिका पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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नई दिल्ली, 12 मई (हि.स.) । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया।
कोर्ट इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। डीपी यादव ने खराब स्वास्थ्य को आधार बनाकर जमानत की मांग की है। पिछले 8 फरवरी को कोर्ट ने डीपी यादव की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर अंतरिम जमानत देने की अर्जी को खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि वो यादव को दी गयी सजा को निलंबित नहीं कर सकते और अपील की जल्द सुनवाई कर सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा था कि जेल में डीपी यादव का ख्याल रखा जा सकता है।
डीपी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनकी सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत है। वैसे भी उनकी अपील लंबित है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनकी सजा को निलंबित करे।सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को डीपी यादव को 19 नवंबर 2018 को देहरादून जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। यादव हत्या के एक मामले में देहरादून की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। डीपी यादव की स्पाइनल सर्जरी 19 अक्टूबर 2018 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 18 सितंबर 2018 को डीपी यादव को सर्जरी कराने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
डीपी यादव को एक हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। डीपी यादव देहरादून की जेल में बंद थे। उनका ऑपरेशन ऋषिकेष के एम्स अस्पताल में होना था लेकिन उन्हें हार्ट की बीमारी का भी इलाज कराना था जिसके लिए उनको गाजियाबाद के यशोदा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी बीच उन्हें बुखार हो गया जिसके बाद उनकी सर्जरी नहीं हो पाई थी। तब कोर्ट ने अस्पताल के डॉक्टरों की रिपोर्ट पर उन्हें सर्जरी की अनुमति दी थी।

 


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