ऑड-ईवन पर दिल्ली सरकार को नोटिस, 15 तक देना होगा जवाब

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याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार का ऑड-ईवन लागू करने का फैसला असंवैधानिक और शक्तियों का दुरुपयोग है।



नई दिल्ली, 13 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली में जारी ऑड-ईवन योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 15 नवम्बर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिका संजीव कुमार ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार का ऑड-ईवन लागू करने का फैसला असंवैधानिक और शक्तियों का दुरुपयोग है। पिछले एक नवम्बर को दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑड-ईवन योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इन याचिकाओं में उठाई गई आपत्तियों पर विचार करे। कोर्ट ने ऑड-ईवन के लागू होने पर कोई रोक नहीं लगाई थी।

उसके बाद दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि सीएनजी वाहनों को ऑड-ईवन में छूट नहीं दी गई है। दिल्ली सरकार का कहना था कि सीएनजी वाहनों की संख्या दिल्ली में ज्यादा है और उनके रोड पर होने से ट्रैफिक जाम की समस्या होगी।

दिल्ली सरकार ने कहा था कि दोपहिया वाहनों को ऑड-ईवन से छूट दी गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दोपहिया वाहनों की तादाद कुल वाहनों का 66 फीसदी है। अगर इन्हें रोड से हटा दिया गया तो इसका असर दोपहिया सवारों के साथ-साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने कहा था कि राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर्याप्त नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा कि ऑड-ईवन स्कीम से महिलाओं को उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर छूट दी गई है।

 


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