नई दिल्ली, 15 नवम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। मधु कोड़ा ने चुनाव आयोग द्वारा उन पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्चों के बारे में सही से खुलासा नहीं करने पर 2017 में उन्हें अयोग्य ठहराया गया था।
मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं दी थी। कोड़ा ने झारखंड की चाईबासा सीट से 2009 का चुनाव जीता था। निर्वाचन आयोग को शिकायतें मिली थीं कि कोड़ा ने चुनाव खर्च का सही ब्यौरा नहीं दिया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने कोड़ा को नोटिस जारी कर पूछा था कि सही ब्यौरा न देने पर क्यों न अयोग्य घोषित कर दिया जाए। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि कोड़ा द्वारा जमा करवाया गया ब्यौरा गलत था। उसके बाद आयोग ने 2017 में उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का आदेश दिया। निर्वाचन आयोग के इसी फैसले को कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।