भाजपा की याचिका पर मप्र सीएम कमलनाथ और स्पीकर को नोटिस, कल होगी सुनवाई
नई दिल्ली, 17 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश में बहुमत परीक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर मुख्यमंत्री कमलनाथ, मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर और राज्यपाल को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कल यानि 18 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
शिवराज सिंह चौहान की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से जान-बूझकर कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें नोटिस जारी करना होगा। रोहतगी ने कहा कि शायद यह भी संभव है कि वे हमसे नोटिस न लें। कोर्ट ने कहा कि हम मध्य प्रदेश सरकार के वकील को नोटिस देंगे। ईमेल और व्हाट्स ऐप से भी नोटिस भेजा जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान ने 26 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रखने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को आदेश दे कि 12 घंटे में बहुमत परीक्षण कराएं।