विदेश नहीं भेजे जा सकेंगे बीएस-4 वाहन, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

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नई दिल्ली, 24 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों को विदेश भेजने की इजाजत देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर हम ऐसा आदेश क्यों पारित करें।
याचिका फेडरेशन ऑफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ( फाडा ) ने दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि बीएस-4 वाहनों को अफ्रीकी देशों में निर्यात करने की अनुमति दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आटोमोबाइल कंपनियों को बीएस-4 बेचने की समय-सीमा के बारे में पता था। इसलिए ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 8 जुलाई को बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए लॉकडाउन के बाद दस दिन की मोहलत वाले आदेश को वापस ले लिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि लॉकडाउन के बाद दस दिनों में बेचे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन न किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि अभी भी बीएस-4 वाहन बेचे जा रहे हैं, जो कोर्ट आदेश का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा था वो शक्तिहीन नहीं है, डीलरों पर एक्शन ले सकते हैं। 31 मार्च के बाद बेचे गए वाहनों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

 


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