यूपीएससी के दखल बगैर डीजीपी की नियुक्ति वाली पश्चिम बंगाल सरकार की मांग ख़ारिज
नई दिल्ली, 03 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य सरकार ने बिना यूपीएससी के दखल के डीजीपी की नियुक्ति की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि हमारे पिछले आदेश में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने बार-बार एक ही तरह की याचिका दाखिल करने पर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई।
पश्चिम बंगाल सरकार ने बिना यूपीएससी के दखल के डीजीपी की नियुक्ति की अनुमति मांगी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के आदेश में कह चुका है कि डीजीपी की नियुक्ति से पहले राज्य सरकार यूपीएससी से वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की सूची हासिल करेगा। उसी सूची में से नए डीजीपी की नियुक्ति करनी होगी। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना था कि डीजीपी की नियुक्ति की यह व्यवस्था गलत है। डीजीपी की नियुक्ति में राज्य सरकार पूरा अधिकार मिलना चाहिए। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछले 31 अगस्त से डीजीपी का पद रिक्त है।