उपहार सिनेमा अग्निकांड : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पीड़ितों की क्युरेटिव याचिका

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नई दिल्ली, 20 फरवरी (हि.स.)। उपहार सिनेमा अग्निकांड में सुशील अंसल और गोपाल अंसल जेल नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सजा बढ़ाने की मांग वाली पीड़ितों की ओर से दायर क्युरेटिव याचिका खारिज कर दी है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असंल बंधुओं को कुल 60 करोड़ का जुर्माना दिए जाने की सूरत में वापस जेल की सजा नहीं काटनी होगी। 2015 में जस्टिस ए.आर. दवे की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंसल बंधुओं पर 60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और जुर्माना नहीं देने पर दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों भाइयों को यह कहते हुए रिहा किया था कि दोनों 30-30 करोड़ रुपये जुर्माना जमा करेंगे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सुशील अंसल (78) को जेल की सजा दी थी, लेकिन यह कहते हुए रिहा कर दिया कि वे जेल की सजा काट चुके हैं और बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि 13 जून,1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी।

 


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