नई दिल्ली, 16 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन की ओर से वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज (ओसीएस) लगाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है।
वोडाफोन ने दावा किया था कि ये एजीआर से संबंधित है लेकिन कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि आप कुछ भी भुगतान न करें। इसे भी नहीं, एजीआर भी नहीं। कोर्ट ने पिछले 16 जनवरी को टेलीकॉम कंपनियों की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) पर फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया था। एयरटेल को 23 करोड़, वोडाफोन-आइडिया को 27 करोड़ और आरकॉम को साढ़े 16 हज़ार करोड़ रुपये चुकाने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 24 अक्टूबर,2019 को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) की सरकारी परिभाषा को सही बताते हुए टेलीकॉम कंपनियों को 92,000 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था। कंपनियों का कहना था कि एजीआर में सिर्फ लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज आते हैं। जबकि सरकार रेंट, डिविडेंड, संपत्ति बेचने से लाभ जैसी कई चीजों को भी शामिल बता रही थी।