सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को किया खारिज
नई दिल्ली, 29 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को अस्वीकार कर दिया है जिसमें कोरोना और लॉकडाउन के मद्देनजर 17 जुलाई तक पुलिस को ऐसे आरोपितों को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया था जो उन अपराधों के आरोपित हैं जिनमें अधिकतम तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। हाई कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि अधितकम तीन साल की सजा के प्रावधान वाले आरोपितों की जमानत याचिका लिस्ट नहीं की जाए। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया।
दरअसल, राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिया था कि ऐसे अपराध जिनमें अधिकतम सजा तीन साल तक की हो उनमें अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिकाओं को लिस्ट नहीं किया जाए। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जमानत याचिकाओं को लिस्ट करने के खिलाफ जारी निर्देश नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। चूंकि हाई कोर्ट के आदेश की समय सीमा खत्म हो चुकी ती इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से उन्हें निरस्त करने से परहेज किया।