नई दिल्ली, 13 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वे आम्रपाली के फ्लैट खरीददारों को रजिस्ट्री करना शुरु करें। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को सख्त हिदायत दी कि अगर फ्लैट खरीददारों को कब्जा देने में कोई देरी करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सुनवाई के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कोर्ट से कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने आम्रपाली के फ्लैट खरीददारों के मामलों को देखने के लिए स्पेशल सेल गठित किया है।
पिछले 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की सभी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया था कि वो आम्रपाली समूह के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करें और पैसों की हेराफेरी की जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सभी अधूरे प्रोजेक्ट का निर्माण करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) कौ सौंप दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि वो आम्रपाली के खिलाफ देशभर में कार्रवाई करे और ये सुनिश्चित करे कि फ्लैट धारकों के हित सुरक्षित रहें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि बैंक, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स पर कोई दावा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बैंक और अथॉरिटीज के अधिकारियों की मिलीभगत से आम्रपाली का संकट पैदा हुआ है। बैंक और अथॉरिटीज आम्रपाली में चल रहे संकट पर आंखें मूंदकर लोगों के विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया था कि आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट फ्लैट खरीददारों के हैं।