कोरोना से मौत पर पूरे देश में एक समान मुआवजा नहीं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 24 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के परिवार के लिए पूरे देश में एक समान मुआवजा तय करने का निर्देश देने से मना किया। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य अपने संसाधनों के हिसाब से नीति बना सकते हैं। कोर्ट पूरे देश में लागू होने वाला कोई आदेश नहीं देगा।
याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हाशिक थायेकांडी ने दायर किया था। याचिकाकर्ता की ओर से वकील दीपक प्रकाश ने कहा कि कोरोना से मरनेवालों के लिए हर राज्य की अलग-अलग मुआवजा नीति है। याचिका में कहा गया था कि पूरी दुनिया में इमरजेंसी जैसे हालात है। ऐसी स्थिति में कोरोना मरनेवाले मरीजों के नजदीकी रिश्तेदारों को वित्तीय मदद देना जरुरी है।
याचिका में कहा गया था कि अलग-अलग राज्यों में इसके लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसी स्थिति में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की धारा 11 के तहत एक राष्ट्रीय सहायता योजना बनाने की जरुरत है। याचिका में कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हितों की रक्षा करे। काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें न तो अधिकार मालूम हैं और न ही इतने पैसे कि वे कोर्ट आ सकें।