एपीएससी : सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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राकेश पाल पर आरोप है कि उन्होंने डिब्रूगढ़ के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के एक सहायक अभियंता के साथ साजिश रचा।



नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने असम संघ लोक सेवा आयोग (एपीएससी) भ्रष्टाचार मामले में निलंबित एपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राकेश पाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट राकेश पाल को पहले ही जमानत दे चुका है।
राकेश पाल पर आरोप है कि उन्होंने डिब्रूगढ़ के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के एक सहायक अभियंता के साथ साजिश रचा। सहायक अभियंता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद राकेश पाल के घर से एपीएससी परीक्षा के उत्तर पत्रक मिले थे जिस पर परीक्षक के हस्ताक्षर वाला टेबुलेशन शीट बरामद हुआ था।
पुलिस ने राकेश पाल और सहायक अभियंता के बीच टेलीफोन पर बातचीत भी इंटरसेप्ट किया था जिसमें 2016 में एक बीडीओ के पद पर नियुक्ति के लिए 40 लाख रुपये फिक्स करने का आरोप था।

 


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