एक अप्रैल से पहले खरीदे गए बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा
नई दिल्ली, 18 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के नगर निगमों और दिल्ली पुलिस की ओर से पिछले 1 अप्रैल के पहले खरीदे गए बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये वाहन दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं।
कोर्ट ने 13 अगस्त को बीएस-4 वाहन खरीदने वालों को राहत देते सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बिकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जो गाड़ियां बिक्री के बाद ई-वाहन पोर्टल पर दर्ज हुई हैं या जिनका अस्थायी रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बिकी गाड़ियों को छूट नहीं दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। कोर्ट ने मार्च में बड़ी संख्या में इन वाहनों की बिक्री पर संदेह जताते हुए कहा था कि मामले में गड़बड़ी की गई है। पिछले 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए लॉकडाउन के बाद दस दिनों की मोहलत वाले आदेश को वापस ले लिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि लॉकडाउन के बाद दस दिनों में बेचे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन न किया जाए।