एनसीटीडी एक्ट में संशोधन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया जल्द सुनवाई का आश्वासन
नई दिल्ली, 13 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में उप राज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम (एनसीटीडी एक्ट) संशोधन के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से आज वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की।
सिंघवी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि यह कानून असंवैधानिक है। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम के तहत धारा 21 में कहा है कि दिल्ली सरकार का मतलब उप राज्यपाल है। इस संशोधन की धारा 3 के तहत उप राज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। इसकी धारा 5 के तहत कहा गया है कि दिल्ली सरकार को अपने किसी भी कार्यपालक कार्य के पहले उप राज्यपाल की सलाह लेना बाध्यकारी होगा।