मराठा आरक्षण के फैसले को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को करेगा सुनवाई

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याचिका में कहा गया है कि अगर बांबे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।



नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को सही ठहराने वाले बांबे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 12 जुलाई को सुनवाई करेगा।

आपको बता दें कि पिछले 28 जून को मराठा आरक्षण पर बांबे हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार और मराठा क्रांति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका दायर किया था। याचिका में कहा गया है कि अगर बांबे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।

पिछले 27 जून को बांबे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा लेकिन इसे 16 प्रतिशत से कम कर दिया। बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 16 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर शिक्षा के लिए 12 प्रतिशत और नौकरियों के लिए 13 प्रतिशत करते हुए यह पाया कि अधिक कोटा उचित नहीं था।


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