नई दिल्ली, 17 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव का विरोध करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से सोमवार को एक बार फिर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर ग्रीष्मावकाश के बाद जुलाई में सुनवाई होगी।
पिछले 14 जून को भी कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई से मना किया था। याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। याचिका में हाल में हुए लोकसभा चुनाव को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को ईवीएम से चुनाव कराने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव केवल बैलट पेपर से ही कराये जा सकते हैं।
पिछले 14 जून को भी कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई से मना किया था। याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। याचिका में हाल में हुए लोकसभा चुनाव को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को ईवीएम से चुनाव कराने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव केवल बैलट पेपर से ही कराये जा सकते हैं।