काला हिरण शिकार प्रकरण : सलमान नहीं पहुंचे कोर्ट, अगली सुनवाई 19 दिसंबर को

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सलमान को पिछले दिनों सोशल मीडिया में लारेंस विश्नोई गिरोह के सोपूं ग्रुप ने जान से मारने की धमकी थी।



जोधपुर, 27 सितम्बर (हि.स.)। बहुचर्चित और 21 साल पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में  फिल्म अभिनेता सलमान खान शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में में हाजिर नहीं हुए। अदालत ने उन्हें हाजिर होने के मौखिक आदेश दिए थे। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर तय की है। सलमान को पिछले दिनों सोशल मीडिया में लारेंस विश्नोई गिरोह के सोपूं ग्रुप ने जान से मारने की धमकी थी।
अदालत को उनके वकील ने बताया कि वह शूटिंग में व्यस्त हैं। साथ ही उन्हें एक गैंगस्टर ने जान से मारने की धमकी दी है। इस वजह से वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्हें हाजिर न होने के लिए माफी प्रदान की जाए। सलमान की तरफ से इस मामले में स्थाई हाजिरी माफी की अर्जी दी गई है। इस पर 19 दिसंबर को सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है सीजेएम कोर्ट को सलमान को पांच साल की सजा सुना चुकी है। इस सजा के खिलाफ की गई अपील पर जिला एवं सत्र न्यायालय के जज चंद्र कुमार सोनगरा कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। वर्ष 1998 में सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान और सह कलाकारों पर जोधपुर शहर से सटे कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। इस केस में सलमान को गत वर्ष पांच साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंत सिंह को बरी कर चुकी है।

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