मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 19 दोषियों की सजा पर सुनवाई टली

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20 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को पॉक्सो और गैंगरेप का दोषी करार दिया था।



नई दिल्ली, 28 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली की साकेत कोर्ट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दोषी करार दिए गए 19 गुनहगारों की सजा पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। सुनवाई करनेवाले एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ के छुट्टी पर होने की वजह से ऐसा हुआ। 

20 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को पॉक्सो और गैंगरेप का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने नौ महिला आरोपितों को आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना था।

कोर्ट ने कहा था कि शेल्टर होम में रहनेवाली नाबालिग लड़कियों के साथ कई बार रेप हुआ। कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी विक्की को दोषमुक्त कर दिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि नाबालिग पीड़ितों के बयानों से साफ है कि सभी 20 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अभियुक्तों की ओर से कहा गया था कि सीबीआई ने निष्पक्ष जांच नहीं की है। सभी केस भ्रमपूर्ण हैं। न कोई घटना की तिथि है और न ही समय और स्थान। आरोपितों की तरफ से कहा गया था कि सभी पीड़ितों ने पहली बार कोर्ट में ही बयान दिया। कोर्ट के पहले पीड़ितों ने पुलिस या मजिस्ट्रेट या सीबीआई को कोई बयान नहीं दिया।

इस मामले में साकेत कोर्ट ने पिछले साल 25 फरवरी से सुनवाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने  7 फरवरी को इस केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्दश दिया था कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी की जाए।

पिछले साल 30 मार्च को कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने आरोपियों पर यौन उत्पीड़नआपराधिक साजिशपॉस्को एक्ट की धारा 3, 5 और 6 के सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था । इस मामले में मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

इस मामले में सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया था उनमें मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुरशाइस्ता प्रवीण ऊर्फ मधुमोहम्मद साहिल ऊर्फ विक्कीमुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का चाचा रामानुजबाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्माशेल्टर होम के मैनेजर रामाशंकर सिंह , अश्विनी कुमार और कृष्णा कुमार राम शामिल हैं।

 


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