तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन और अजरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की पेशी

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पत्रकार राजदेव हत्याकांड में सीबीआई को दिए बयान से गवाह मुकरा, पक्षद्रोही घोषित



पटना, 21 जनवरी (हि.स.)। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में गुरुवार को अभियोजन पक्ष के 18वें गवाह सकलदेव सिंह का बयान विशेष कोर्ट में दर्ज किया गया। हालांकि सकलदेव सिंह घटना के बाद सीबीआई के समक्ष दिए गए बयान से मुकर गया। कहा, घटना के बारे में मुझे किसी तरह की जानकारी नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया। सकलदेव सिंह के पक्षद्रोही होने से सीबीआई को झटका लगा है। इससे पूर्व एक और गवाह पक्षद्रोही हो चुका है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्य आरोपित पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन और भागलपुर जेल में बंद अजरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां सहित मुजफ्फरपुर जेल में बंद पांच अन्य आरोपितों की पेशी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। उल्लेखनीय है कि सीवान निवासी वीरेंद्र पांडेय के मुंशी के तौर पर सीबीआई ने पूर्व में सकलदेव सिंह का बयान लिया था। राजदेव की हत्या में शामिल कई आरोपितों का वीरेंद्र पांडेय से भूमि विवाद चल रहा था।

13 मई 2016 को हुई थी पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या

13 मई 2016 को सीवान के स्टेशन रोड में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उनकी पत्नी ने अज्ञात अपराधियों पर एफआईआर करायी थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच के पश्चात सीबीआई ने पूर्व सांसद समेत आठ आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। एक के खिलाफ मामले को जेजेबी कोर्ट में ट्रांसफर किया गया।

 


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