राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हाई कोर्ट से मिली जमानत

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 रांची, 09 अक्टूबर (हि.स.)। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू को सशर्त जमानत दे दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लालू यादव की पैरवी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता के द्वारा अदालत से लालू को जमानत नहीं देने की अपील की गयी। वहीं लालू के अधिवक्ता ने कारावास की अवधि और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मंजूर किए जाने का आग्रह किया। अदालत ने उनकी जेल की अवधि को देखते हुए यह माना कि उन्होंने अपनी सजा की आधी सजा काट ली है। इसी आधार पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है। फिलहाल उन्हें जेल में रहना होगा। दुमका मामले में भी बेल नहीं मिला है। अदालत ने उन्हें जमानत के लिए दो लाख रुपया जमा करने को कहा है। सुनवाई के दौरान लालू के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि लालू को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 5 वर्ष की सजा दी गई है। वह इस सजा का आधा सजा जेल में काट लिए हैं। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए ।अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध किया गया ।लेकिन अदालत ने उसे नहीं माना। लालू को फिलहाल अभी जेल में रहना होगा।दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें सीबीआई की अदालत से 7 साल की सजा दी है। उस मामले में जमानत नहीं मिला है।इसलिए फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
   चाईबासा कोषागार में 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रूपये की अवैध निकासी की गई थी। मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था। मामले में कुल 736 आरोपी थे, जिसमें प्रमुख रूप से लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा का नाम शामिल था। मामले में 14 आरोपियों की केस चलने के दौरान मौत हो गई थी। तीन आरोपितो दीपेश चांडक, आरके दास औऱ शैलेश प्रसाद सिंह सरकारी गवाह बना दिए गए थे। लालू लगभग 3 वर्ष से ज्यादा समय से जेल में हैं। बीते जुलाई माह में लालू के अधिवक्ता के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी और जमानत के लिए लालू के बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था ।जमानत याचिका में आधार बनाया गया है। लालू ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है और लालू फिलहाल आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर असाध्य रोगों से ग्रसित है ।इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
 इन बीमारियों से ग्रसित है लालू
 राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अनियंत्रित डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज (स्टेज थ्री), फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टाेन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट जैसी विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं।

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