प्रतिबंधित 59 चीनी ऐप में से किसी को भी दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर बेचने की इजाजत नहीं

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केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया हलफनामा



नई दिल्ली, 05 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने कहा है कि 59 प्रतिबंधित चीनी ऐप में से किसी को भी दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर बेचने की इजाजत नहीं है। केंद्र सरकार ने ये सूचना दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा के जरिये दी। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान अमेजन की ओर से पेश वकील सावनी डी एंडलॉ ने कहा कि उन्हें अभी याचिका की प्रति नहीं मिली है। तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अमेजन को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिका की प्रति मिलने के बाद अमेजन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ई-कॉमर्स अमेजन पर चीनी ब्रांड शीन (shein) के प्रोडक्ट को प्राइम डे सेल में बेचने के प्रस्ताव को चुनौती दी गई है। 23 जुलाई को कोर्ट ने अमेजन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका अनंतिका सिंह ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि शीन उन 59 मोबाइल ऐप में शामिल है, जिन्हें केंद्र सरकार ने जून 2020 में बैन कर दिया था। ये बैन गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच उपजे तनाव के बाद देश की संप्रभुता और एकता पर खतरे की आशंका के मद्देनजर लगाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विवेक राज सिंह ने कहा कि अमेजन 25 जुलाई से शीन के प्रोडक्ट का सेल लांच करने वाला है। जब केंद्र सरकार ने शीन को बैन कर रखा है तो इसके सेल की इजाजत अमेजन कैसे दे सकता है। उन्होंने शीन के प्रोडक्ट के सेल पर पूरे तरीके से रोक लगाने की मांग की।

याचिका में कहा गया है कि इस सेल के जरिये भारतीय यूजर का डाटा चीनी एजेंसियों तक जा सकता है। याचिकाकर्ता ने अपनी आशंका जाहिर करते हुए इस संबंध में केंद्रीय आईटी मंत्रालय को प्रतिवेदन दिया था। इस पर मंत्रालय ने याचिकाकर्ता से ठोस सुझाव मांगे थे। याचिकाकर्ता ने मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस सेल को आंशिक रूप से निलंबित किया जाए और तीसरे पक्ष से ऑडिट कराया जाए लेकिन मंत्रालय ने इन सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं की।


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