रिया सहित सभी आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

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मुंबई, 11 सितम्बर (हि.स.)। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग कनेक्शन में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती सहित 6 आरोपितों की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। इसलिए रिया, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद विलात्रा, वासित परिहार को अब 22 सितंबर तक जेल में रहना पड़ेगा।
आरोपितों के वकील अनिल दूबे ने बताया कि सेशन कोर्ट के आर्डर की प्रति मिलने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाएगी।
जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह मौत मामले की जांच करते हुए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया सहित 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर एनसीबी ने मामला दर्ज किया था। इसलिए कोर्ट ने इन आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपितों के वकील ने बुधवार को सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने जिरह की थी। सेशन कोर्ट में रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि एनसीबी ने जबरन मामला दर्ज किया है। साथ ही जेल में उनके मुवक्किल को जान का खतरा भी है। उनके मुवक्किल ने एनसीबी की जांच में पूरा सहयोग दिया है। इसके आगे भी जब जरूरत होगी तब उनके मुवक्किल जांच में सहयोग देंगे। इसलिए उनके मुवक्किलों को जमानत दी जाए। साथ ही इस मामले गिरफ्तार 3 आरोपितों को जमानत हो चुकी है। एनसीबी की ओर से वकील ने कहा कि यह ड्रग सिंडिकेट का मामला है। इस मामले में और भी छानबीन जारी है, इसलिए आरोपितों को जमानत न दी जाए। इस मामले में गुरुवार को सेशन कोर्ट ने अपना निर्णय शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए रिया सहित 6 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
सतीश माने शिंदे ने पत्रकारों को बताया कि सेशन कोर्ट से निर्णय की प्रति मिलते ही वह जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

 


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