चिन्मयानंद को मिली जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली, 03 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपित चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल लखनऊ से दिल्ली करने की मांग करने पर उप्र सरकार और चिन्मयानंद को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने लखनऊ में चल रहे ट्रायल पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया।
पिछले दो मार्च तक जस्टिस आर. भानुमति ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। पीड़ित ने चिन्मयानंद के जमानत पर होने से अपनी सुरक्षा को खतरा बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में विवादित टिप्पणी की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने यह कहते हुए चिन्मयानंद को जमानत दी थी कि दोनों ने एक-दूसरे का इस्तेमाल किया। कह पाना मुश्किल है कि किसने किसका शोषण किया। चिन्मयानन्द 20 सितम्बर,2019 से जेल में बंद थे।
इस मामले में पीड़ित छात्रा और उसके साथियों को हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी थी। इससे पहले रंगदारी मामले में आरोपित पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 11 दिसम्बर,2019 को शाहजहांपुर जेल से रिहा कर दिया गया था।