सुप्रीम कोर्ट : पुलिस कॉन्स्टेबल के बराबर ही यूपी होमगार्डों को मिलेगा न्यूतम वेतन

0

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के होमगार्डों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना वेतन देने का निर्देश दिया था।



नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के करीब 70 हजार होमगार्डों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के होमगार्डों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर हर महीने वेतन देने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के होमगार्डों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना वेतन देने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होमगार्डों को रेग्‍युलर सैलरी देने की मांग खारिज कर दी थी।

हाई कोर्ट ने कहा था कि होमगार्डों की सेवा को देखते हुए उन्हें रोजाना इतना भत्ता दिया जाए जो एक पुलिस कांस्टेबल के एक महीने की न्यूनतम सैलरी से कम न हो। होमगार्ड की सेवा यूपी होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत ली जाती है।

 


प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *